UP Fatehpur: अवैध संबंधों के शक में पिता ने सालों संग मिलकर की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा

UP Fatehpur: अवैध संबंधों के शक में पिता ने सालों संग मिलकर की हत्या, मिली आजीवन कारावास की सजा
Accused Person

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के फतेहपुर (Fatehpur) ज़िले में बेटी से अवैध संबंधों के शक में पिता ने अपने दो सालों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी. शुक्रवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-5 ने अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हज़ार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सज़ा सुनने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते ही तीनों आरोपी फुट-फुट कर रोने लगे. 

आपको बता दें कि, मलवा थाना क्षेत्र के उमरगहना गांव में 13 अप्रैल 2019 को सुबह गेहूं काटने जा रहे ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक तालाब किनारे अंकित के शव को पेड़ पर लटका देखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी परिजनों को दी. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डेडबॉडी का पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही पिता राजेश की तहरीर पर उक्त तीनों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं कोर्ट में जिरह के दौरान आरोपी ने मृतक अंकित का बेटी के साथ अवैध संबंध होने की आशंका पर हत्या करना कबूल किया है और शव को आत्महत्या का रूप देने के गांव के बाहर फांसी का फंदा बनाकर एक पेड़ पर लटका दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने घटना का दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह ने बताया कि, मलवां थाना क्षेत्र के उमरगहना निवासी राजेश कुमार के बेटे अंकित उर्फ गोरे को गांव के बाबूराम और चांदपुर के दरियापुर गांव के रहने वाले उसके साले टीपू और गोपी 13 अप्रैल 2019 को बहाने से रात आठ बजे घर से मुंडन संस्कार समारोह के निमंत्रण कह कर ले गए काफी देर तक घर वापस न आने पर परिजन रात 11 बजे तक तलाश करते रहे लेकिन कोई पता नहीं लग सका. अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर-5 ने अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15 हज़ार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।